INDIAN POLITY HINDI -1 / नागरिकता (Citizenship )
INDIAN POLITY HINDI -1 / नागरिकता (Citizenship ) INDIAN POLITY HINDI INDIAN POLITY HINDI -1 / नागरिकता (Citizenship ) Indian Polity / Indian Constituion (भारतीय राजव्यवस्था / भारतीय संविधान ) का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है in the exam point of view.INDIAN POLITY HINDI -1 / नागरिकता (Citizenship ) “ are very helpful for various government exams e.g. UPSC, SSC, Railway, Banking, State PSC, CDS, NDA, SSC CGL, SSC CHSL, Patwari, Samvida, Police, SI, CTET, TET, Army, MAT, CLAT, NIFT, IBPS PO, IBPS Clerk, CET, Vyapam etc. General Knowledge or Samanya Gyan is very important section to crack any exam. In this section we are providing GK in Hindi and GK Questions in English in another section. These Online Quiz contain the previous year asked questions in various govt exams, so practice these Online GK Test in Hindi at least one set of each subject daily.
नागरिकता (Citizenship ) भाग -2 ( आर्टिकल 5-11)
➡ कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता है। अर्थात् हम केवल देश के नागरिक है। राज्यों का नागरिक नहीं बल्की निवासी है। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है।
➡ नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तु ने दिया था।
➡ भारत कि नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था।
➡ नागरिक होने के कारण PAN Card, Adhar Card दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।
अनुच्छेद 5. – संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता अर्थात् जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई। जो उस समय – भारत के अंदर थे।
अनुच्छेद 6 –पाकिस्तान से भारत में आये लोगों का नागरिकता किन्तु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी।(Permit Rule लागू 19 July, 1948)
अनुच्छेद 7- स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी।
अनुच्छेद 8 विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी।
अनुच्छेद 9. –विदेशी नागरिकता लेने पर भारत कि नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। –
अनुच्छेद 10- भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते।
अनुच्छेद 11- नागरिकता संबंधी कानुन संसद बनाती है यह जिम्मेदारी गृहमंत्रालय को दी गई है।
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नागरिकता प्राप्त करने की विधियों
नागरिकता अधिनियम (Citizenship Act) – 1955
भारत में नागरिकता प्राप्त करने की पाँच विधियाँ है।
(i) जन्म के आधार पर (1986)- भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी, यदि उनके माता-पिता भारत के नागरिक हो तो Ex- हम सभी।
(ii) वंश के आधार पर (1992) – विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जायेगी। यदि उसके माता-पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो Ex- शिखर धवन
(iii) पंजीकरण- इसी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है।
(iv) देशीकरण- वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को ही जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है। वैज्ञानिक या कला में निपूण हो साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो।
(v) अर्जित भूमि – किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दि जायेगी। सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासी को दी गई। नागरिकता बंगला देश के परगना जिले को नागरिकता ।
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NRI (Non Resident India)
वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है। लेकिन वो भारत का नागरिक है। वह विदेश – में 6 माह से ज्यादा (पढ़ाई या नौकरी करने) के लिए चला गया हो तो वो NRI कहलाएगा।
Overseas नागरिकता-
इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है। जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना VISA के भारत आ सकता है।
NOTE- देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दुसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त कि जा सकती है।
VISA
किसी दुसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को ही VISA कहते हैं। बिना VISA किसी दुसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते।
PASSPORT
अपने देश को छोड़कर दुसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमती लेनी पड़ती है। जिसे Passport कहते हैं।
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CAA (Citizenship Amendment Act – 2019) ( नागरिका संशोधन अधिनियम )
यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन् 1955 का नागरिकता कानुन को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई की 31 दिसम्बर, 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रतारना वाले अल्पसंख्यक (हिन्दु, बौद्ध, सिख जैन, पारसी एवं इसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जायेगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। 20 दिसम्बर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनिमय को लागू कर दिया गया।
NRC (National Register of Citizens) राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर
भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजीकरण है जिनके उन भारतीय नागरिकों के नाम है जो असम के वास्तविक (वैध) नागरिक है। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गयी थी।
जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहाँ से भाग कर भारत चले आये। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित हनीं बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप NRC लाइये और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आये हैं। उन्हें NRC के तहत नागरिकता दे दी जाय।
➡ 2015 में NRC का रजिस्टर बनने लगा।
➡ NRC में रजिस्टर होने के लिए दो लिस्ट को मिलाकर कुल 30 Document में से कोई एक का होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई भी Document नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। आपको 4 माह अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यदि 4 माह के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाये तो आपको District Court जाना पड़ेगा। यदि Disctrict Court आपको साबित नहीं करता है तो आपको Supreme Court जाना पड़ेगा। यदि Supreme Court भी आपको साबित नहीं करता है। तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको Detection Centre में भेज दिया जाएगा।
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NPR (National Population Register) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर –
NPR देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय, ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। आपके परिवार कितना है ? और कौन व्यक्ति कहाँ रहते है ? इस आधार पर NPR बनेगा। इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी। NPR के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा।
• भारतीय संविधान कैसी नागरिकता का प्रावधान करता है?- एकल नागरिकता
• संसद को नागरिकता के सम्बन्ध में विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अन्तर्गत दिया गया है?
–अनुच्छेद-11
• संसद द्वारा नागरिकता के सम्बन्ध में कौन सा अधिनियम पारित किया गया है?* भारतीय नागरिकता अधिनियम-1955
• भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है?- 5 प्रकार से।
• भारतीय नागरिकता किन प्रकारों से प्राप्त की जा सकती है?
जन्म से, वंश परम्परा से, पंजीकरण से, देशीयकरण से क्षेत्र तथा भूमि विस्तार द्वारा।
-● भारतीय नागरिकता का अन्त किन प्रकारों से हो सकता है? (i) किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर
(ii) नागरिकता त्यागने पर या (iii) सरकार द्वारा वंचित करने पर
• लागातार कितने वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है? –सात वर्ष
● किस अनुच्छेद के अन्तर्गत संविधान के आरम्भ होने पर नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद-5
● किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छया ग्रहण करने पर, भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जायेगी ? अनुच्छेद-9
● किस समिति के सुझाव पर नागरिकता (संशोधन) विधेयक-2003 संसद द्वारा पारित किया गया? –लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सुझाव पर।
• प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहा जाता है? –ओवरसीज सिटिजन शिप आफ इण्डिया (O.C.I.)
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